कांडी(गढ़वा):प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी राकेश सहाय ने सत्यम स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता (लाइसेंस संख्या 44/2018) को गंभीर आरोपों के बीच स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया है। एमओ द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि डीलर ने कांडी निवासी राजमुनि देवी, पत्नी भीखम साह को जून से नवंबर 2025 तक राशन उपलब्ध नहीं कराया। पीड़िता ने आवेदन देकर बताया कि जब भी वह राशन लेने जाती है, डीलर द्वारा डांट-फटकार कर भगा दिया जाता है, जिसके बाद वह महीनों से अनाज से वंचित है। एमओ ने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि यह कृत्य विक्रेता के मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता और कार्य में लापरवाही को दर्शाता है, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। डीलर को दो दिनों के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वरीय पदाधिकारी को कड़ी कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजी जाएगी।

