श्री बंशीधर नगर : झारखंड अगेंस्ट करप्शन के गढ़वा जिला अध्यक्ष श्री राजेश विश्वकर्मा के पिता विश्राम विश्वकर्मा, निवासी ग्राम कटहरकला, थाना धुरकी, जिला गढ़वा के विरुद्ध बालू चोरी एवं अवैध रूप से परिवहन करने के आरोप में धुरकी थाना कांड संख्या 109/2025, दिनांक 10 अगस्त 2025 को मामला दर्ज किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317(5) सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण करने के उपरांत विश्राम विश्वकर्मा एवं वाहन चालक विद्याभूषण विश्वकर्मा के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया है। आरोप पत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2)/317(5) के अलावा झारखंड मिनरल (प्रिवेंशन ऑफ इल्लीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज) नियम 2017 के नियम 7 एवं 13, झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन नियम 2017 के नियम 54, माइंस एंड मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1957 (संशोधित) की धारा 21, झारखंड मिनरल ट्रांजिट चालान विनियमन 2005 के नियम 09 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

